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बिहारियों पर मेहरबान हुई बिहार सरकार, जानिये किन्हें दे रही है 5 लाख का रोजगार लोन- जल्दी उठाओ लाभ

बिहारियों पर मेहरबान हुई बिहार सरकार, जानिये किन्हें दे रही है 5 लाख का रोजगार लोन- जल्दी उठाओ लाभ

बिहारियों पर मेहरबान हुई बिहार सरकार: धन की कमी आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से नहीं रोकनी चाहिए। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना (Mukhyamantri Alpsankhyak rozgar yojana) शुरू की है। अल्पसंख्यक युवा और महिलाएं इस कार्यक्रम के तहत 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। इस योजना के फलस्वरूप अल्पसंख्यक युवा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे।

Mukhyamantri Alpsankhyak rozgar yojana के तहत 5% पर मिलेगा लोन

यह जानकारी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने ट्वीट कर दी। जैसा कि ट्वीट में बताया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के युवा एवं महिलाएं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र हैं।

बिहारियों पर मेहरबान हुई बिहार सरकार, जानिये किन्हें दे रही है 5 लाख का रोजगार लोन- जल्दी उठाओ लाभ
बिहारियों पर मेहरबान हुई बिहार सरकार, जानिये किन्हें दे रही है 5 लाख का रोजगार लोन- जल्दी उठाओ लाभ

इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?

बिहारी भाइयों, इस योजना का लाभ सबको नही मिलने वाला है. यदि आप निचे दिए गए शर्तों के दायरे में आते हैं तो लाभ मिलेगा:

  • यह लाभ उन्हें ही केवल मिलेगा जो बिहार का हि स्थायी रूप से निवासी हो!
  • जो व्यक्ति इस रोजगार लोन के लिए आवेदन करेगा उसकी उम्र 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए.
  • यदि आप सरकारी/अर्ध सरकारी सर्विस नही कर रहे हैं तभी इसका लाभ उठा पाएंगे. वरना लाभ नही मिलेगा.
  • आवेदन करने वाले के पारिवारिक सालाना इनकम 4 लाख से ज्यदा होगा तो लाभ नही मिल पायेगा.

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौनसे डाक्यूमेंट्स लगेंगे?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • राशन कार्ड
  • एड्रेस प्रूफ
  • पासपोर्ट साइज फोट
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • बैंक अकाउंट डिटेल

रोजगार लोन के लिए कैसे आवेदन करें?

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें https://bsmfc.org/। कृपया इस फॉर्म को भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदक के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। आप आधिकारिक वेबसाइट www.bsmfc.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप टोल फ्री नंबर 18003456123 पर कॉल कर सकते हैं।

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दोस्तों, जैसा की हमने ऊपर ही बता दिया है की इस योजना का लाभ सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को हि मिलेगा. यदि आपके दोस्त लोग में कोई है जो बिज़नेस करना चाहता है पर पैसा नही है तो उसके पास इस जानकारी को शेयर करें, ताकि उसका आपके द्वारा हेल्प हो सकें!

Raju Yadav

मुझे इन्टरनेट जगत की तमाम खबरों को आप तक आपके भाषा में पहुँचाने में काफ़ी ख़ुशी मिलती है. आप सभी "व्यापार सीखो" के माध्यम से बिज़नेस आईडिया, फाइनेंस, ऑटो-मोबाइल्स, तकनीकी संबंधित खबरों को एकदम सरल भाषा में पढ़ सकते हैं। मुझे डिजिटल पत्रकारिता में 3 सालों का अनुभव है। संपर्क सूत्र- vyaparseekho@gmail.com

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