PM Kisan Yojana Recovery: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। लाभार्थियों को यह पैसा डीबीटी के माध्यम से हर चार महीने में 2000-2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में मिलता है। अब तक योजना की 14 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं और अब 15वीं किस्त भेजने की तैयारी की जा रही है.
जो किसान अपात्र हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है। इस बीच लाखों किसानों को 15वीं किस्त नहीं मिलेगी. यदि आप इच्छुक और पात्र हैं तो आवेदन करने के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं। पूरी जानकारी आगे पढ़ें..
आवेदन हेतु 3 दस्तावेज जरुरी
केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत अनियमितताओं के चलते कुछ नियमों में बदलाव किया है. इससे किसानों के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भूमि सत्यापन और आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना भी आवश्यक है। अगर किसान ये तीन काम नहीं करेगा तो उसे अगली किस्त नहीं मिलेगी.
अगर आप अपने नाम, लिंग, आधार नंबर, पता आदि में गलती करते हैं तो आप अगली किस्त का लाभ खो सकते हैं। pmkisan.gov.in पर लाभार्थी नियमित रूप से 15वीं किस्त की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
81 हजार किसान लौटायेंगे राशि, वसूली प्रक्रिया शुरू
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने बिहार के 81,595 अयोग्य किसानों को इस योजना से बाहर कर दिया है और वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. आयकर भुगतान और अन्य कारकों के कारण, केंद्र सरकार ने इन किसानों को योजना के लिए अयोग्य माना है।
मीडिया में बिहार सरकार के कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष के हवाले से कहा गया है कि जांच के बाद केंद्र सरकार ने 2020 से अब तक 81,595 अयोग्य किसानों की पहचान की है और कृषि विभाग ने इन अयोग्य किसानों से पैसा वापस लेने का काम तेज कर दिया है.
वहीं योजना के लिए अपात्र किसानों को भी रिमाइंडर भेजने और उनके खातों से लेनदेन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अपात्र किसानों को अब तक 10.31 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।
संभावना है कि योजना के नियमों के मुताबिक 2000 रुपये की अगली किस्त (15वीं किस्त) अक्टूबर के अंत या नवंबर के आगामी सप्ताह में दी जाएगी. पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है.
हालांकि अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है। पीएम किसान योजना से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए किसान pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के लिए टेलीफोन नंबर 155261 या 1800115526 (टोल फ्री) या 011-23381092 हैं।
जानिए कौन किसान इस योजना से होंगे बाहर
- यह योजना सभी संस्थागत भूमि मालिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह योजना उन किसान परिवारों के लिए उपलब्ध नहीं है जिनके सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं। वर्तमान में संवैधानिक पदों पर हैं या पूर्व में रह चुके हैं।
- राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, लोकसभा या राज्य विधान परिषद का पूर्व या वर्तमान सदस्य, साथ ही नगर निगम का पूर्व या वर्तमान मेयर या जिला पंचायत का अध्यक्ष।
- 10,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी (मल्टीटास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर)।
- पीएम किसान योजना पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों के लिए उपलब्ध नहीं है।
- पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वालों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
- केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संलग्न कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, साथ ही स्थानीय के नियमित कर्मचारी (मल्टीटास्किंग स्टाफ) निकाय, एलवी क्लास या ग्रुप डी के कर्मचारियों को छोड़कर।
15वीं क़िस्त के लिए कैसे करें e- KYC
- पीएम-किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाइये.
- होमपेज के दाईं ओर eKYC का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें।
- अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद सर्च पर क्लिक करें।
- आगे अपने आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ‘गेट ओटीपी’ पर क्लिक करने के बाद दिए गए बॉक्स में अपना ओटीपी दर्ज करें।
आपको यह जानकारी कैसी लगी हमे कमेंट के माध्यम से बता सकें और इस जानकारी को देश के कर्मठ किसानों के साथ जरुर साझा करें. ताज़ा उओदते को सबसे पहले पाने के लिए हमारे नए WhatsApp चैनल को ज्वाइन कर लीजिये.